जगदीप धनखड़ बने भारत के 14 वें उपराष्ट्रपति
Vice President of India – Current affairs in Hindi – NDA के प्रत्याशी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ (कुल वोट 528) भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (कुल वोट 182) को हराकर देश के नए व 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं।
Vice President of India – भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 64 और 89 यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
- संवैधानिक व्यवस्था में उपराष्ट्रपति पद का धारक कार्यपालिका का भाग है परंतु राज्य सभा के सभापति के रूप में वह संसद का भाग है।
- इस प्रकार उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका होती है और वह दो अलग-अलग और पृथक पद धारण करता है।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति
भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
- राज्यसभा के मनोनीत सदस्य।
- लोकसभा के निर्वाचित सदस्य।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली
उप राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election) द्वारा होता है इसका मतलब यह है कि उप राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है | देश की जनता उप राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते है,इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते है|
Vice President of India – उप राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार – कार्यालय की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिये चुनाव, निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है।
- अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 |
- चुनाव के लिये अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिन पूर्व या उसके बाद जारी की जाएगी।
- चूँकि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, इसलिये प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य समान होगा अर्थात् 1 (एक)।
- चुनाव आयोग, केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) के रूप में नियुक्त करता है।
- तद्नुसार महासचिव, लोकसभा को भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के वर्तमानचुनाव के लिये निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आयोग ने निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिये संसद भवन (लोकसभा) में सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है।
- नियम, 1974 के नियम 8 के अनुसार, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव चुनाव के लिये मतदान संसद भवन में होगा।
उप राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता
एक उम्मीदवार को उप राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है|
- भारत का नागरिक होना चाहिए |
- 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए |
- राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिए|
- केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।
Vice President of India -उपराष्ट्रपति से सम्बंधित प्रावधान
- उपराष्ट्रपति भारत कादूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। वह 5 वर्ष के कार्यकाल के लिये कार्य करता है,
- लेकिन वह कार्यकाल की समाप्ति के बावजूदतब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं कर लिया जाता है।
- उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से त्यागपत्र दे सकता है जो इस्तीफा स्वीकृत होने के दिन से प्रभावी हो जाता है।
- उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जो उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होता है, साथ ही लोकसभा द्वारा सहमति आवश्यक होती है।
- इस प्रयोजन के लिये कम-से-कम 14 दिनों का नोटिस दिये जाने के बाद ही इस आशय का कोई प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उसके पास कोई अन्य लाभ का पद नहीं होता है।
जमानत राशि
उप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15000 रुपये की राशि जमानत के तौर पर जमा करने होते हैं|
प्रस्तावक और समर्थक
उप राष्ट्रपति पद के चुनाव के वास्ते नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों का होना अनिवार्य कर दिया है। प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए।
शपथ(Oath)
- उप राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने एवं अपने पद व कर्तव्य के पालन की शपथ लेता है |
- उपराष्ट्रपति के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं |
राष्ट्रपति के रूप में
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य सौपता है अनुच्छेद 65(1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्त की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा |
- जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है क्योंकि संविधान के अनुसार नहीं राष्ट्रपति का चुनाव छह माह के अंदर हो जाना चाहिए |
- अनुच्छेद 65 (3) के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा उसे वेतन एवं भत्ते भी राष्ट्रपति वाले मिलेंगे |
- इसी प्रकार उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है न कि उप राष्ट्रपति के रूप में |
उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है?
- भारतीय संविधान मेंउप-राष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
- मौलिक अधिकारों का चार्टर, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लिखित संविधान, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, भी संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है।
- भारत का उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक व्यक्ति है।
- भारतीय संविधान काअनुच्छेद 63 यह निर्धारित करता है कि “भारत का एक उप-राष्ट्रपति होगा”।
भारत के उपराष्ट्रपति की सूची
क्र.सं. | उपराष्ट्रपति की सूची | कार्यकाल | मुख्य
प्रतिद्वंदी |
प्राप्त मत |
01 | सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13 मई 1952 – 12 मई 1962 | – | निर्विरोध |
02 | सर्वपल्ली राधाकृष्णन | 13.5.1957 से 12.5.1962 | – | निर्विरोध |
03 | जाकिर हुसैन | 13 मई 1962 – 12 मई 1967 | एन. सी. सामन्त सिंह |
568 14 |
04 | वी वी गिरी | 13 मई 1967 – 3 मई 1969 | प्रो. हबीब |
483 193 |
05 | गोपाल स्वरूप पाठक | 31 अगस्त 1969 – 30 अगस्त 1974 | एच. वी. कामथ |
400 156 |
06 | बी डी जत्ती | 31 अगस्त 1974 – 30 अगस्त 1979 | एन. ई. होरो |
521 141 |
07 | मोहम्मद हिदायतुल्ला | 31 अगस्त 1979 – 30 अगस्त 1984 | – | निर्विरोध |
08 | रामस्वामी वेंकटरमण | 31 अगस्त 1984 – 24 जुलाई 1987 | बी. सी. कामले |
508 207 |
09 | शंकर दयाल शर्मा | 3 सितम्बर 1987 – 24 जुलाई 1992 | – | निर्विरोध |
10 | के आर नारायणन | 21 अगस्त 1992 – 24 जुलाई 1997 | काका जोगिन्दर सिंह |
700 1 |
11 | कृष्णकांत | 21 अगस्त 1997 – 27 जुलाई 2002 | सुरजीत सिंह बरनाला |
441 273 |
12 | भैरो सिंह शेखावत | 19 अगस्त 2002 – 21 जुलाई 2007 | सुशील कुमार शिन्दे |
454 305 |
13 | हामिद अंसारी | 11 अगस्त 2007 – 10 अगस्त 2012 | डॉ. नजमा हेपतुल्ला |
455 222 |
14 | हामिद अंसारी | 11 अगस्त, 2012 – 10 अगस्त 2017 | जसवंत सिंह |
490 238 |
15 | वेंकैया नायडू | 11 अगस्त 2017 – 10 अगस्त 2022 | गोपालकृष्ण गांधी |
516 244 |
16 | जगदीप धनखड़ | 11 अगस्त 2022 से…………. |
मार्गरेट अल्वा
|
528 182 |
FAQ’s: उप राष्ट्रपति पद
प्रश्न – संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है?
उत्तर- अनुच्छेद 63 में
प्रश्न – संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है?
उत्तर – अमेरिका के संविधान से
प्रश्न – राज्य सभा के प्रथम सभापति कौन थे?
उत्तर – डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
प्रश्न – उप राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
उत्तर – राष्ट्रपति
प्रश्न – उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
उत्तर – 5 वर्ष
प्रश्न – वर्तमान 6 अगस्त,2022 को भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कौन चुना गया हैं?
उत्तर – जगदीप धनकड़